Haryana Vivah Shagun Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी के समय में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी कन्याओं की शादी के समय में सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को कन्यादान के तौर पर 71 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इसमें से 66 हजार की राशि शादी के अवसर पर और 5 हजार की राशि शादी के 6 माह के अंदर-अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद दी जाती है।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Haryana Vivah Shagun Yojana
Haryana Vivah Shagun Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
विभाग का नाम | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के गरीब परिवार की कन्याएं |
योजना उद्देश्य | लाभार्थी के विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.haryanascbc.gov.in/ |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी जाति, विधवाओं की लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जो की आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और अपने कन्याओं की शादी करवाने के समय होने वाले खर्च को उठाने में समर्थ नहीं है।
Haryana Vivah Shagun Yojana Eligibility (पात्रता)
- आवेदन करने वाला हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले के परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होने चाहिए और फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र में जाति, आय, बैंक खाता इत्यादि वेरीफाई होना चाहिए।
Haryana Vivah Shagun Yojana Documents (दस्तावेज)
- शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- दूल्हा/ दुल्हन जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
How To Apply For Haryana Vivah Shagun Yojana? (मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें)
- हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ लेने के लिए सबसे पहले कन्या की शादी का पंजीकरण होना अनिवार्य है। जैसे ही शादी का पंजीकरण होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद https://shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर चले जाना है।
- यहां पर होम पेज पर मेनू बार में आपके Account का विकल्प नजर आएगा। इसमें दो विकल्प Sign In और Register होंगे।
- अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर रखा है तो Sign In पर क्लिक करके यूजरनेम पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने इस स्कीम के लिए अप्लाई करने का विकल्प आ जाएगा। वहां पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर देना है।
- अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन विभाग के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। जांच में सभी दस्तावेज सही अपने पर 30 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में राशि भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि
केटेगरी | राशि |
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की कन्या या अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 51000 रूपये |
SC/ DT/ टपरीवास जाति की कन्या जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 71000 रूपये |
खेल महिला (किसी भी जाति की) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 41000 रूपये |
सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 41000 रूपये |
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। | 51000 रूपये |
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों में से एक विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। | 41000 रूपये |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जो भी नव-विवाहित जोड़े उपर दिए गए कंडीशन में कवर नहीं होते हैं, उनको भी हरियाणा सरकार के द्वारा शगुन राशि दी जाती है। हरियाणा के जो भी नव विवाहित जोड़े शादी होने के 30 दिन के अंदर शादी को रजिस्टर करवाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 1100 रूपये का शगुन एवं एक मिठाई का डिब्बा दिया जाता है।
इस योजना के तहत राशि शादी होने से के समय/पहले एवं शादी रेगिस्ट्रशन के समय दो किश्त में प्रदान की जाती है। इसकी जानकारी निम्न प्रकार से है –
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
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FAQ
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
इस योजना के तहत विभिन्न पात्र विवाहित जोड़ों को 41000 रूपये से 71000 रूपये के बीच में शगुन राशि दी जाती है।