Mukhyamantri Shramyogi Pratibhavan Vidyarthi Yojana : राज्य के श्रमिकों के ऐसे गरीब परिवार जो कि आर्थिक स् होने के कारण अपने बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्रदान नहीं करवा पाए उनके लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा में आने वाले खर्च के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
हरियाणा सरकार के द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी छात्रों जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में 85%, ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट/ व्यवसायिक कोर्स में रेगुलर विद्यार्थी के रूप में दाखिला लिया है तो उन्हें उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावास, लैपटॉप/कंप्यूटर, पुस्तक एवं स्टेशनरी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Mukhyamantri Shramyogi Pratibhavan Vidyarthi Yojana
Mukhyamantri Shramyogi Pratibhavan Vidyarthi Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना |
विभाग का नाम | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे |
योजना उद्देश्य | श्रमिकों के मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा में संसाधन उपलब्ध कराना |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के द्वारा राज्य के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी संसाधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक जिनके बच्चों ने ग्रेजुएशन पास करके पोस्ट ग्रेजुएशन के रेगुलर कोर्स में दाखिला लिया है।
इस योजना के माध्यम से पुस्तक एवं स्टेशनरी खरीदने हेतु ₹5000, छात्रावास फीस हेतु ₹72000, लैपटॉप/ कंप्यूटर खरीदने हेतु ₹49000, ट्यूशन फीस पूरी इत्यादि आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Shramyogi Pratibhavan Vidyarthi Yojana Eligibility (पात्रता)
- आवेदन करने वाला छात्र हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक की सदस्यता का समय 1 साल होना चाहिए।
- श्रमिक के बच्चे ने 12वीं की परीक्षा में 85%, ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हुए हों।
- श्रमिक का बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएट/ व्यवसायिक कोर्स में रेगुलर विद्यार्थी के रूप में दाखिला लिया हुआ हो।
- जो छात्र पायलट ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं और उनका संस्थान नागरिक उद्यान महानिदेशक (DGCA) द्वारा अनुमोदित है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इस योजना का लाभ श्रमिक के पहले तीन बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Shramyogi Pratibhavan Vidyarthi Yojana Documents (दस्तावेज)
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- श्रमिक/ कारगार प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- छात्र का कोर्स में दाखिला सर्टिफिकेट
- 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना आवेदन प्रक्रिया
स्टेप-1 : Haryana Mukhyamantri Shramyogi Pratibhavan Vidyarthi Yojana के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप-2 : होम पेज पर आपको नीचे की तरफ दाई BOCW Welfare Schemes लिखा हुआ नजर आएगा इस पर क्लिक करना है।
स्टेप-3 : इसके बाद आपके सामने सभी प्रकार की योजनाओं का नाम आ जाएगा। यहां पर आपको “हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना” का नाम लिखा हुआ नजर आएगा इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी को पढ़ लेना है।
स्टेप-4 : इसके बाद आपको होम पेज पर आजाना है। यहां पर आपको दाएं हाथ की तरफ HBOCW Board Beneficiary Login का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक कर लेना है।
स्टेप-5 : इसके बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।
स्टेप-6 : अब आपको स्कीम वाले क्षेत्र में चले जाना है। यहां पर आपके सामने जिस भी स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे, उन सभी स्कीम का नाम आ जाएगा।
स्टेप-7 : यहां पर आपको हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना का नाम चुन लेना है, और सभी जानकारी को दर्ज करके अप्लाई कर देना है। इस तरह से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना शर्तें
- छात्र के द्वारा आवेदन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मार्कशीट को सत्यापित करके अपलोड करना है।
- योजना में स्वयं लाभार्थी द्वारा एवं संस्थान के मुख्य द्वारा सत्यापित संलग्न घोषणा पत्र सही एवं स्पष्ट रूप से भरकर अपलोड करना है।
- योजना के तहत छात्रावास के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता 72 हजार रुपए, पुस्तकों एवं स्टेशनरी के लिए 5000 रुपए प्रतिवर्ष, लैपटॉप/कंप्यूटर खरीदने के लिए एक बार प्रति छात्र 49 हजार हजार है। इन सभी के बिल की सत्यापित पर्ची अपलोड करना अनिवार्य है।
- जिन छात्रों ने पहले से अनुमोदित वित्तीय सहायता, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम या बोर्ड की अन्य समान योजना का लाभ लिया है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- छात्र के परीक्षा में फेल होने की अवस्था में इस कक्षा के लिए दोबारा से वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।
- जो छात्र नौकरी या स्वयं रोजगार कर रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता श्रमिक के पहले तीन बच्चों को ही दी जाएगी।
Important Links
Mukhyamantri Shramyogi Pratibhavan Vidyarthi Yojana Official Notification
Mukhyamantri Shramyogi Pratibhavan Vidyarthi Yojana Under Taking Form