Deendayal Antyodaya Yojana Haryana : दीनदयाल उपाध्ययाय अंत्योदय योजना हरियाणा

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana : दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शुरू करने की घोषणा की गई था। इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों की सालाना आय 180000 रुपए से कम है, उन परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता राशि व्यक्ति के मृत्यु या स्थाई विकलांगता के समय आयु के हिसाब से होती है।

हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना से जुड़ी सारी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana : दीनदयाल उपाध्ययाय अंत्योदय योजना हरियाणा
Deendayal Antyodaya Yojana Haryana

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana Overview

योजना का नामहरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
योजना शुरू घोषणावित्तीय वर्ष 2023-24 बजट
योजना शुरूतत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
योजना शुरू करने वाला राज्यहरियाणा
योजना लाभार्थीहरियाणा के अंत्योदय परिवार
योजना उद्देश्यअंत्योदय परिवार के सदस्य के दिव्यांग/ मृत्यु स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
आर्थिक सहायता राशि1 लाख से 5 लाख
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
नोडल एजेंसीहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास
आधिकारिक वेबसाइटhttps://dapsy.finhry.gov.in/

हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है?

दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांग होने की स्थिति में हरियाणा सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दुर्घटना में विकलांग/मृत्यु होने की समय पर सदस्य की आयु के हिसाब से प्रदान की जाती है। ये वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से दी जाती है – 

आयु वर्गआर्थिक सहायता राशि
6 से ऊपर 12 वर्ष तक1 लाख रुपए
12 से ऊपर से 18 वर्ष तक2 लाख रुपए
18 से ऊपर से 25 वर्ष तक3 लाख रुपए
25 से ऊपर 45 वर्ष तक5 लाख रुपए
45 से ऊपर से 60 वर्ष तक3 लाख रुपए

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana Eligibility (पात्रता)

  • आवेदक परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए एवं पारिवार की सालाना आय, परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार के 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के किसी सदस्य की मृत्यु/ दिव्यांग होने की स्थिति में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
  • आवेदक परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार के पास हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, तभी लाभ मिल पायेगा। 

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana Online Apply Documents (दस्तावेज सूचि)

  • हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • मृत्यु स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana Apply Process (आवेदन प्रक्रिया)

  • सबसे पहले हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं।
  • यहां होम पेज पर आपको Apply Scheme का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद Select Scheme Type में DAYALU योजना सेलेक्ट करके, परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करके Get OTP पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद परिवार पहचान पत्र के साथ रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई कर लेनाहै। 
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
  • आप दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। 
  • इस तरह से आपका हरियाणा दयालु योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए Claim कैसे होगा?

  • लाभार्थी परिवार के सदस्य या दावेदार द्वारा दुर्घटना मृत्यु/ प्राकृतिक मृत्यु/ स्थाई विकलांगता होने पर 3 महीने के भीतर इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को परिवार के मुखिया के आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी। परिवार के मुखिया की जांच परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत डेटाबेस के आधार पर की जाएगी। 
  • स्थाई विकलांगता के मामले में योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि लाभार्थी को उसके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में या परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 
  • परिवार पहचान पत्र में दर्ज मुखिया की मृत्यु/ स्थाई विकलांगता के मामले में सहायता राशि का भुगतान परिवार पहचान पत्र डाटा बेस में 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे बड़े सदस्य के आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी।

अन्य जानकारी

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