Family ID Merge Kaise Kare 2024 : अगर हरियाणा परिवार पहचान पत्र/ फैमिली आईडी बनवाते समय आपके किसी भी परिवार की अलग-अलग फैमिली आईडी बन गई है और आप इस मर्ज करके एक ही फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं। अब हरियाणा परिवार पहचान पत्र ऑफिशियल विभाग के द्वारा फैमिली आईडी मर्ज करने का ऑप्शन जारी कर दिया गया है।
जो भी परिवार हरियाणा में रह रहे हैं और हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास फैमिली आईडी होना अनिवार्य है। जो भी परिवार अपने अलग-अलग बनी हुई फैमिली आईडी को मर्ज करके एक फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं, वह इस पोस्ट से Family ID Merge Kaise Kare इस की पूरी जानकारी प्राप्त करके अपनी फैमिली आईडी को मर्ज कर सकते हैं।
Family ID Merge Kaise Kare 2024
Family ID Merge Kaise Kare 2024 Overview
योजना का नाम | हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के परिवार |
पोस्ट नाम | Family ID Merge Online |
योजना प्रकार | चालु |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://meraparivar.haryana.gov.in/ |
हरियाणा फैमिली आईडी क्या है? (हरियाणा परिवार पहचान पत्र)
हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों को यूनिक आईडी प्रदान करने हेतु हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक फैमिली आईडी इश्यू की जाती है। जो भी परिवार हरियाणा में रह रहे हैं, वह ऑनलाइन आवेदन कर कर अपना परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र दस्तावेज का उपयोग हरियाणा की हर योजना का लाभ लेने के लिए होता है। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र/ फैमिली आईडी नहीं है तो आप सरकार के द्वारा लांच की गई किसी भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
Family ID Merge कौन कर सकते हैं?
- हरियाणा के वे सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक है वही फैमिली आईडी को मर्ज करने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यानि कि 18 वर्ष से अधिक और 42 वर्ष के कम वाले उम्मीदवार फैमिली आईडी को मर्ज नहीं करवा सकते हैं।
- जिन भी दो परिवारों की फैमिली आईडी को मर्ज किया जाना है, उनके मुखिया के द्वारा ओटीपी को वेरीफाई करवाया जाएगा।
- अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो लड़के की फैमिली आईडी में मर्ज किया जा सकता है।
Family ID Merge Kaise Kare? (Step By Step Process)
फैमिली आईडी को मर्ज सीएससी सेंटर, ई दिशा केंद्र में जाकर ही करवाया जा सकता है। ये विकल्प खुद से अपडेट करने के लिए उपलब्ध नहीं है।इसलिए जो भी परिवार के सदस्य फैमिली आईडी को मर्ज करवाना चाहते हैं उन्हें नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा।
फैमिली आईडी को मर्ज करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा –
- सबसे पहले हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पर होम पेज के मेनू बार में Login का विकल्प नजर आएगा। इस पर क्लिक करना है।
- यहाँ पर आपको Official Login पर क्लिक करना है। इसके बाद यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है।
- इसके बाद होम पेज पर आपको मर्ज करने का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। अब फैमिली आईडी नंबर को दर्ज करें जिसमें मर्ज करना है और सर्च पर क्लिक करें।
- इसके बाद जिस फैमिली आईडी को मर्ज करना है, उस नंबर को दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।
- अब दूसरी फैमिली आईडी में से जिस सदस्य को पहले फैमिली आईडी में मर्ज करना है उसके सामने दिए गए सिलेक्ट टैब क्लिक करना है।
- जिस सदस्य के नाम का चुनाव किया है उसके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज कर वेरीफाई कर लेना है।
- इसी तरह से जिन सदस्यों को पहली फैमिली आईडी में मर्ज करना है, उन सभी के लिए इस प्रक्रिया को दोहराना है। इस तरह से चयनित सदस्य के नाम पहले फैमिली आईडी में नजर आने लगेंगे।
- ये सारा कार्य हो जाने के बाद सबमिट टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से फैमिली आईडी मर्ज हो जाएगी।