Happy Card Haryana Apply Online : हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहनयोजना (हैप्पी कार्ड योजना) शुरू की है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के भी परिवार जिनकी सालाना आय एक लाख से कम है उन्हें हरियाणा रोडवेज में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को हैप्पी कार्ड बनकर दिया जाता है, जिसे दिखाकर वे हरियाणा रोडवेज में एक हजार किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया डॉक्यूमेंट लिस्ट इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में देंगे। जो भी नागरिक इस कार्ड को बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह इस पोस्ट से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है जिसे ऑनलाइन आवेदन करके बनवाया जा सकता है।
Happy Card Haryana Apply Online
Happy Card Haryana Roadways Overview
योजना का नाम | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवार |
योजना उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों को मुफ्त हरियाणा रोडवेज यात्रा |
योजना लाभ | 1000 किलोमीटर/ प्रति वर्ष मुफ्त बस यात्रा |
योजना प्रकार | चालु |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ebooking.hrtransport.gov.in/ |
हैप्पी कार्ड योजना क्या है?
हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के अंतर्गत परिवारों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख रुपए से कम है उन्हें हरियाणा रोडवेज में 1 साल में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करके हैप्पी कार्ड बनवाना पड़ता है। जिन नागरिकों का हैप्पी कार्ड बन जाता है केवल वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
हैप्पी कार्ड एक तरह के स्मार्ट कार्ड है जिन्हें हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के लगभग 22 लाख से भी ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा।
Happy Card Haryana Apply Online Eligibility (पात्रता)
HAPPY Card Yojana का लाभ हरियाणा के अंत्योदय परिवार के सदस्य ही उठा सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करके अपना हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं, वह पहले इस योजना की पात्रता को अवश्य जान ले। इस योजना के आवेदन हेतु आवश्यक पात्रता निम्न प्रकार से है –
- उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोत को मिलाकर 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की पारिवारिक आई परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड होनी चाहिए।
- उम्मीदवार और उसका परिवार अंत्योदय श्रेणी में होने चाहिए।
Happy Card Haryana Apply Online Documents List (दस्तावेज सूचि)
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
Happy Card Haryana Apply Online Process (आवेदन प्रक्रिया)
हरियाणा रोडवेज का हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले हरियाणा रोडवेज विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप इस कार्ड को बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार से है-
स्टेप-1 : सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की इ बुकिंग ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं।
स्टेप-2 : वहां पर होम पेज पर आपको “Apply Happy Card” का विकल्प नजर आएगा। जैसा की नीचे फोटो में दिखाया है।
स्टेप-3 : अब आपके सामने परिवार पहचान पत्र/ फैमिली आईडी को दर्ज करने का विकल्प आ जाएगा यहां पर फैमिली आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करके Send OTP To Verify पर क्लिक कर देना है।
स्टेप-4 : OTP को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी आ जाएगी।
स्टेप-5 : आप जिस भी सदस्य को अपने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना है उसे अपने नाम का चयन करके “Click To Apply” पर टिक कर देना है।
स्टेप-6 : इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड को दर्ज कर Send OTP पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है।
स्टेप-7 : आधार नंबर और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद “Apply” टैब पर क्लिक करना है जैसे के निचे फोटो में दिखाया गया है।
स्टेप-8 : इसके बाद अप्लाई विकल्प पर क्लिक कर देना है, इस तरह से आपका हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन हो जाएगा। आवेदन करने के 15 दिन के बाद अपने नजदीकी रोडवेज विभाग में जाकर आप अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
HAPPY Card बनवाने के फायदे क्या है?
- हैप्पी कार्ड धारक प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की यात्रा हरियाणा रोडवेज में मुफ्त कर सकते हैं।
- हैप्पी कार्ड को बनवाने के लिए पात्र नागरिक को एक बार कार्ड बनवाने के लिए ₹50 शुल्क देना होता है। बाकी कार्ड बनने की सारी लागत सरकार के द्वारा उठाई जाती है।
- हरियाणा में जिन भी परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उस परिवार के सभी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।