HAPPY Yojana Haryana Online Apply 2024 : हरियाणा राज्य में जिन भी परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत इन परिवारों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने के लिए हैप्पी कार्ड बना कर दिया जाएगा। हैप्पी कार्ड को बनवाने के लिए लाभार्थी परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
HAPPY Yojana Haryana Online Apply, योग्यता, पात्रता, लाभ, दस्तावेज सूचि इत्यादि से सम्बंधित पूरी जानकारी विस्तार से हम इस पोस्ट में कवर करेंगे। जो भी हरियाणा के साथी इस कार्ड हो बनवाना चाहते हैं वे इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
HAPPY Yojana Haryana Online Apply
HAPPY Yojana Haryana Online Apply 2024 Summary
योजना का नाम | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवार |
योजना उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों को मुफ्त में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना |
योजना लाभ | 1000 किलोमीटर/ प्रति वर्ष मुफ्त बस यात्रा |
योजना प्रकार | चालु |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ebooking.hrtransport.gov.in/ |
Haryana Roadways HAPPY Yojana Kya Hai?
हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत इन परिवारों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस योजना के लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड बना कर दिए जाएंगे, जिन्हें हैप्पी कार्ड (HAPPY Card) कहा जाता है। इस कार्ड को बनवाने के लिए हरियाणा रोडवेज की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवा कर ही इस कार्ड को बनवाया जा सकेगा। हरियाणा में 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को इस योजना से लाभ प्राप्त होगा। सरकार के द्वारा इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
HAPPY Card Haryana Eligibility (हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए पात्रता क्या है?)
HAPPY Card Yojana का लाभ हरियाणा के अंत्योदय परिवार के सदस्य ही उठा सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करके अपना हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं, वह पहले इस योजना की पात्रता को अवश्य जान ले। इस योजना के आवेदन हेतु आवश्यक पात्रता निम्न प्रकार से है –
- उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोत को मिलाकर 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की पारिवारिक आई परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड होनी चाहिए।
- उम्मीदवार और उसका परिवार अंत्योदय श्रेणी में होने चाहिए।
HAPPY Yojana Haryana Online Apply Documents List (हैप्पी योजना हरियाणा रोडवेज आवेदन दस्तावेज सूचि)
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
HAPPY Yojana Haryana Online Apply Process
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज बनवाने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले हरियाणा रोडवेज विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आप इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार से है-
स्टेप-1 : सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की इ बुकिंग ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं।
स्टेप-2 : वहां पर होम पेज पर आपको “Apply Happy Card” का विकल्प नजर आएगा। जैसा की नीचे फोटो में दिखाया है।
स्टेप-3 : अब आपके सामने परिवार पहचान पत्र/ फैमिली आईडी को दर्ज करने का विकल्प आ जाएगा यहां पर फैमिली आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करके Send OTP To Verify पर क्लिक कर देना है।
स्टेप-4 : OTP को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी आ जाएगी।
स्टेप-5 : आप जिस भी सदस्य को अपने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना है उसे अपने नाम का चयन करके “Click To Apply” पर टिक कर देना है।
स्टेप-6 : इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड को दर्ज कर Send OTP पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है।
स्टेप-7 : आधार नंबर और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद “Apply” टैब पर क्लिक करना है जैसे के निचे फोटो में दिखाया गया है।
स्टेप-8 : इसके बाद अप्लाई विकल्प पर क्लिक कर देना है, इस तरह से आपका हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन हो जाएगा। आवेदन करने के 15 दिन के बाद अपने नजदीकी रोडवेज विभाग में जाकर आप अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
HAPPY Card Haryana Roadways के फायदे क्या है?
अगर आप HAPPY Yojana Haryana Online Apply करने के बाद अपना हैप्पी कार्ड बनवा लेते हैं, तो आपको निम्न फायदे मिलते हैं –
- हैप्पी कार्ड धारक प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की यात्रा हरियाणा रोडवेज में मुफ्त कर सकते हैं।
- हैप्पी कार्ड को बनवाने के लिए लाभार्थी को एक बार कार्ड बनवाने के लिए ₹50 शुल्क देना होता है। बाकी कार्ड बनने की सारी लागत सरकार के द्वारा उठाई जाती है।
- हरियाणा में जिन भी परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उस परिवार के सभी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
HAPPY Yojana Haryana Online Apply यहाँ करें
हरियाणा रोडवेज ऑफिसियल वेबसाइट
FAQ
हैप्पी कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं?
हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज बनवाने के लिए आपको हरियाणा रोडवेज विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस पोस्ट में कवर की गई है।
हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र
हैप्पी कार्ड हरियाणा क्या है?
हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत हैप्पी कार्ड बना कर दिए जा रहे है। हैप्पी कार्ड धारकों को हर वर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।