Haryana Dayalu Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना जिसे दयालु योजना के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है उनके परिवार के किसी सदस्य के मौत या दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषताएं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Haryana Dayalu Yojana
Haryana Dayalu Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना |
योजना शुरू | श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार |
योजना उद्देश्य | अंत्योदय परिवार के सदस्य के दिव्यांग/ मृत्यु स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना |
आर्थिक सहायता राशि | 1 लाख से 5 लाख |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
नोडल एजेंसी | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar की एक और पहल
— CMO Haryana (@cmohry) March 16, 2023
दीन दयाल उपाध्याय (दयालु) योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी आर्थिक सहायता pic.twitter.com/iM1sLVOGGO
हरियाणा दयालु योजना क्या है?
इस योजना के तहत हरियाणा के अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति पर हरियाणा सरकार के द्वारा 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के माध्यम से उम्र के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा दयाल योजना के अंतर्गत कितनी उम्र पर क्या राशि मिलती है उसकी जानकारी निम्न प्रकार से है –
आयु वर्ग | आर्थिक सहायता राशि |
6 से ऊपर 12 वर्ष तक | 1 लाख रुपए |
12 से ऊपर से 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपए |
18 से ऊपर से 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपए |
25 से ऊपर 45 वर्ष तक | 5 लाख रुपए |
45 से ऊपर से 60 वर्ष तक | 3 लाख रुपए |
Haryana Dayalu Yojana Eligibility (पात्रता)
- आवेदक परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार का परिवार पहचान पत्र बना होना चाहिए और पारिवारिक सालाना इनकम परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार के 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्य की मृत्यु/ दिव्यांग होने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आवेदक परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- पात्र परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
Haryana Dayalu Yojana Documents List (दस्तावेज सूचि)
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- मृत्यु स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र
Haryana Dayalu Yojana Apply Process (आवेदन कैसे करें?)
- सबसे पहले हरियाणा दयालु योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं।
- यहां होम पेज पर आपको Apply Scheme का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद Select Scheme Type में DAYALU योजना सेलेक्ट करके, परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करके Get OTP पर क्लिक करना है।
- इसके बाद परिवार पहचान पत्र के साथ रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई कर लेनाहै।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
- आप दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह से आपका हरियाणा दयालु योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।
Important Links
Haryana Dayalu Yojana Apply Online
Haryana Dayalu Yojana Official Website