Haryana Handicapped Pension Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में दिव्यांगजन को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ऐसे दिव्यांगजन जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में समर्थ नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जब इस पेंशन योजना की शुरुआत साल 1981-82 में की गई थी तब ₹50 प्रति मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी जो कि अब बढ़ कर 3000 रुपए प्रतिमाह हो गई है।
हरियाणा हैंडीकैप्ड पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और विशषताएँ, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कौन कर सकता है? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Haryana Handicapped Pension Yojana
Haryana Handicapped Pension Yojana Overview
योजना का नाम | Haryana Handicapped Pension Yojana |
विभाग का नाम | हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के दिव्यांगजन |
योजना उद्देश्य | दिव्यांगजन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
पेंशन राशि | 3000 रूपये/ प्रतिमाह |
योजना शुरू | 1981-82 |
योजना प्रकार | शुरू |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in/ |
Haryana Handicapped Pension Yojana Kya Hai?
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के दिव्यांगजन के लिए शुरू की गई एक योजना है जिसके माध्यम से जो भी नागरिक 60% या इससे अधिक दिव्यांग है उनको सरकार के द्वारा ₹3000 प्रति माह की पेंशन सुविधा उपलब्ध की जाती है।
इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजन को वित्तीय सहायता प्रदान कर सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे दिव्यांग/महिला पुरुष को पेंशन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि अपने जीवन का गुजारा करने हेतु कमाई करने में असमर्थ है।
Haryana Handicapped Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
इस योजना के आवेदन हेतु पात्रता निम्न प्रकार से है –
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इस से अधिक होनी चाहिए।
- अभी तक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आदिवासी है तो उसे 3 वर्ष से पूर्व हरियाणा में रह रहे का आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक की मासिक आय सभी साधनों को मिलाकर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित एक कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक 60% या इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
- दिव्यंका में नेत्रहीन, कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी इत्यादि शामिल है।
Haryana Handicapped Pension Yojana Online Apply Documents List (दस्तावेज सूचि)
- दिव्यांगता सर्टिफिकेट (60% या इस से अधिक)
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
Haryana Handicapped Pension Yojana Apply Online (आवेदन प्रक्रिया)
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं, यहाँ से हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
- पोर्टल पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो लॉगइन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें।
- इसके बाद होम पेज पर आकर लॉगिन कर लें।
- लॉगइन हो जाने के बाद आपको सर्च बार में जाकर Haryana Divyang Penison Scheme नाम लिख कर सर्च करना है।
- अब आपके सामने इस योजना का नाम आ जाएगा, इसके बाद अप्लाई टैब पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी जानकारी सही से दर्ज कर लेनी है।
- दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करके सबमिट टैब पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देना है।
- इस तरह से आपका हरियाणा हैंडीकैप्ड (दिव्यांग) पेंशन योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।
Haryana Handicapped Pension Yojana Offline Apply
अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही है। तो आप ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को देखें –
- सबसे पहले अपने नजदीकी क्षेत्र के हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय कार्यालय में चले जाएं।
- वहां पर आपको दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है।
- इसके बाद आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर लेना है और जरूरी दस्तावेजों की कॉपी को फार्म के साथ संलग्न कर लेना है।
- इसके बाद फॉर्म को दस्तावेजों की कॉपी के साथ ऑफिस के कार्यालय में जमा करवा देना है। जमा करवाते समय आपको कार्यालय के द्वारा रसीद दी जाएगी, जिसे अपने पास संभाल कर रख लेना है।
- इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फार्म और दस्तावेजों की जांच की जाएगी इसके बाद सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपकी पेंशन चालू कर दी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
Haryana Handicapped Pension Yojana Online Apply
हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय ऑफिसियल वेबसाइट