Haryana Inter Caste Marriage Scheme : हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना

Haryana Inter Caste Marriage Scheme : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसे अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के नाम से जाना जाता है। जिसके माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य आमजन के बीच जातीय भेदभाव को समाप्त करना है, ताकि अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके।

Haryana Inter Caste Marriage Scheme से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, प्रोत्साहन राशि, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। ये सभी जानकारी पाने के लिए पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Haryana Inter Caste Marriage Scheme

Haryana Inter Caste Marriage Scheme : हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना
Haryana Inter Caste Marriage Scheme

Haryana Inter Caste Marriage Scheme Overview

योजना का नामहरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना
विभाग का नामहरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय
योजना शुरू करने वाला राज्यहरियाणा
योजना लाभार्थीअंतरजातीय विवाह करने वाला जोड़ा
योजना उद्देश्यजात-पात को खत्म करना
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन/ ऑफलाइन
प्रोत्साहन राशि2,50,000 रूपये
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.haryanascbc.gov.in/

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?

हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में जाति-पाति की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के पुरुष/महिला अंतरजातीय विवाह करते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से शगुन के तौर पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किन जातियों में शादी करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, इसकी जानकारी हम आगे इस पोस्ट में देने वाले हैं।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जातिवाद को खत्म करना है। जातिवाद को खत्म करके सभी नागरिक आपस में भाईचारा और मिलजुल कर आगे अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, यही इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन राशि देकर सभी नागरिकों के बीच इसको सामान्य रूप देना चाह रही है।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना लाभ

  • इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने पर 2,50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राशि नवविवाहित जोड़े लड़का और लड़की दोनों के जॉइंट खाते में भेजी जाती है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि लोगों में जातिय भेदभाव खत्म हो सके।
  • राज्य के गरीब वर्ग के परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Haryana Inter Caste Marriage Scheme Eligibility (पात्रता)

  • आवेदन करने वाला महिला/पुरुष का जोड़ा हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विवाहित जोड़े के विवाह करने का मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 
  • इस योजना के माध्यम से लाभ लेने के लिए लड़का/ लड़की की पहली शादी होनी चाहिए। इनमें से किसी की भी दूसरी शादी होती है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता। 
  • अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़का या लड़की में से कोई एक अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है। 
  • इस योजना का लाभ शादी होने के 3 साल के भीतर ही लिया जा सकता है। अगर शादी को 3 साल से अधिक हो जाते हैं तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।

Haryana Inter Caste Marriage Scheme Documents List (दस्तावेज सूचि)

  • परिवार पहचान पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • आधार कार्ड 
  • लड़का,लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मैरिज सर्टिफिकेट 
  • सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट जिसमें दोनों की पहली शादी होने का लिखा हो 
  • जन्म प्रमाण पत्र/ दसवीं की मार्कशीट 
  • लड़का, लड़की का जॉइंट बैंक खाता पासबुक
  • राशन कार्ड

How To Apply For Haryana Inter Caste Marriage Scheme (हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें)

  • सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं।
  • पोर्टल पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो लॉगइन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें।
  • लॉगइन हो जाने के बाद आपको सर्च बार में जाकर Mukhiya Mantri Samajik Antarjayatia Samrasta Yojana नाम लिख कर सर्च करना है।
  • योजना का नाम आते ही इसके लिए अप्लाई टैप पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी जानकारी सही से दर्ज कर लेनी है।
  • इसके बाद सबमिट टैब पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देना है।
  • इसके बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर, दस्तावेजों की कॉपी के साथ अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करवा देना है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना अप्लाई ऑनलाइन

हरियाणा फ्री कोचिंग योजना

हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना

Leave a Comment