Haryana Matrushakti Udhyam Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश की विवाहित महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को समय का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल वहीं महिलाएं उठा सकते हैं जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं।
हरियाणा मातृशक्ति उद्यम योजना को शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना से न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि महिलाएं अपने खुद का रोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रेरित होंगी।
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और विशषताएँ, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Haryana Matrushakti Udhyam Yojana 2025
Haryana Matrushakti Udhyam Yojana 2025 Overview
योजना का नाम | हरियाणा मातृशक्ति उद्यम योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा की महिलाएं |
योजना उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
लाभ | 5 लाख रूपये की सहायता राशि ऋण के रूप में |
योजना प्रकार | शुरू |
आधिकारिक वेबसाइट | https://haryana.gov.in/ |
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद ऋण के रूप में सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत में यह ऋण राशि ₹300000 थी, जिसे अगस्त 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बढ़कर ₹500000 तक कर दी।
इस योजना के तहत आवेदन कर महिलाएं स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। इससे महिलाओं में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और प्रदेश में बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी।
इतनी सब्सिडी के साथ दी जाती है ऋण राशि
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सहायता स्वरूप ₹500000 तक का लोन प्रदान किया जाता है। यह लोन महिलाओं को 7% सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है। सरकार के द्वारा लोन की राशि को चुकाने की अवधि 3 साल निर्धारित की गई है। यानी कि कोई महिला सरकार से लोन लेती है तो उसे आने वाले 3 वर्षों के अंदर लोन की राशि को चुकाना होता है।
राज्य की सभी पात्र महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर लोन की सहायता राशि प्राप्त कर सकती हैं। इस लोन राशि का उपयोग कर महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती हैं।
Haryana Matrushakti Udhyam Yojana Eligibility
जो भी महिलाएं हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, वे पहले इसकी पात्रता के बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। जो महिलाएं सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता को पूर्ण करती होगी, केवल वही महिला ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना के आवेदन हेतु पात्रता निम्न प्रकार से है –
- आवेदक महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 से काम नहीं होनी चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल राज्य की विवाहित महिला ही आवेदन कर सकती हैं।
- महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला के परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए।
Haryana Matrushakti Udhyam Yojana Apply Documents List (दस्तावेज सूचि)
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
Haryana Matrushakti Udhyam Yojana Online Apply
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं, यहाँ से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
- पोर्टल पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो लॉगइन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें।
- इसके बाद होम पेज पर आकर लॉगिन कर लें।
- लॉगइन हो जाने के बाद आपको सर्च बार में जाकर Haryana Matrushakti Udhyam Yojana नाम लिख कर सर्च करना है।
- अब आपके सामने इस योजना का नाम आ जाएगा, इसके बाद अप्लाई टैब पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी जानकारी सही से दर्ज कर लेनी है।
- दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करके सबमिट टैब पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देना है।
- इस तरह से आपका हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।
Haryana Matrushakti Udhyam Yojana Offline Apply
अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही है। तो आप ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को देखें –
- सबसे पहले अपने नजदीकी क्षेत्र के महिला विकास विभाग कार्यालय में चले जाएं।
- वहां पर आपको मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है।
- इसके बाद आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर लेना है और जरूरी दस्तावेजों की कॉपी को फार्म के साथ संलग्न कर लेना है।
- इसके बाद फॉर्म को दस्तावेजों की कॉपी के साथ ऑफिस के कार्यालय में जमा करवा देना है। जमा करवाते समय आपको कार्यालय के द्वारा रसीद दी जाएगी, जिसे अपने पास संभाल कर रख लेना है।
- इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फार्म और दस्तावेजों की जांच की जाएगी इसके बाद सभी जानकारी सही पाए जाने पर लोन की राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना लाभ और विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्तिकरण करने के लिए की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को समय का रोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं को समय रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की ऋण राशि दी जाती है जिस पर 7% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
- योजना के माध्यम से मिलने वाली यह लोन की राशि महिलाओं को वापस 3 साल के अंदर चुकानी होती है।
- इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू करके आपके paआर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहेगी।
Haryana Matrushakti Udhyam Yojana Important Links
Haryana Matrushakti Udhyam Yojana Online Form