Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के अविवाहित युवक युवतियों के लिए एक नई योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम है Haryana Unmarried Pension Yojana. इस योजना के माध्यम से 40 साल से अधिक आयु के अविवाहित उम्मीदवारों को हर महीने सरकार के द्वारा मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना को शुरू करने की घोषणा 2023 में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा करनाल जिले में हुए एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान की गई थी।
Haryana Unmarried Pension Yojana कल लेने के लिए इस योजना से जुड़ी पात्रता के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हरियाणा के भी उम्मीदवार जो योजना से संबंधित पात्रता को पूरा करते होंगे, केवल वही इस योजना के लिए आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility के बारे में पूरी जानकरी इस पोस्ट में दी गई है।
Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility

Haryana Unmarried Pension Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के अविवाहित महिला/ पुरुष |
योजना उद्देश्य | अविवाहित महिला/ पुरुष को आर्थिक मदद |
योजना शुरू | 2023 |
योजना प्रकार | चालु |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा करनाल जिले में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य के अविवाहित महिला/पुरुष के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो भी युवक/युवतियां जिनकी आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है और किसी कारणवश जिन्होंने शादी नहीं की है, उनको हर महीने आर्थिक मदद राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लागू होने पर राज्य के लगभग सवा लाख लोगों को इस योजना के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने का का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
इस योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास जरुरी पात्रता होनी चाहिए। Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility निम्न प्रकर से है –
- आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हरियाणा का मूल निवासी होनी चाहिए।
- अगर महिला/ पुरुष विधुर है, उनकी आयु 40 साल से अधिक है, उनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अविवाहित आवेदक की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए।
- अविवाहित आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका बैंक में खाता होना चाहिए और वह उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- प्रदेश के महिला और पुरुष दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
Documents List
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता कॉपी
Apply Process
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की सोशल जस्टिस विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाना है, यहां पर होम पेज पर आपको Services/ Schemes का विकल्प नजर आएगा इस पर क्लिक कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने Citizen Services >> Social Security Pension Schemes विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने जो भी विकल्प आए उसमें से आपको Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। यहां से आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है और इसमें जो भी जानकारी पूछी गई है उन सभी को सही से दर्ज कर लेना है।
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन फार्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा करवा देना है।
Haryana Unmarried Pension Yojana Eligibility
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन फॉर्म
Haryana Unmarried Pension Yojana Notification