Mukhyamantri Sahara Yojana : हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के गरीबों के लिए सहारा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित रोगियों को ₹3000 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री सहारा योजना को शुरू करने का उद्देश्य घातक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को लंबे समय तक इलाज के दौरान आने वाली कठिनाइयों को एक हाथ तक दूर करने और काम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कर करेंगे।
Mukhyamantri Sahara Yojana
Mukhyamantri Sahara Yojana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सहारा योजना |
योजना शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
योजना लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के गरीब बीमार |
योजना उद्देश्य | बीमारी से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
सहायता राशि | 3 हजार रूपये/ महीना |
योजना वर्ष | 2025 |
योजना प्रकार | शुरू |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sahara.hpsbys.in/ |
एचपी मुख्यमंत्री सहारा योजना क्या है?
सहारा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के लिए लाइक एक योजना है जिसके माध्यम से घातक बीमारियों से जूझ रहे परिवारों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत Parkinson, Malignant Cancer, Paralysis, Muscular Dystrophy, Hemophilia, Thalassemia इत्यादि गंभीर बिमारियों का लम्बे समय से इलाज करवा रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को 3000 रूपये हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Sahara Yojana Eligibility (पात्रता)
- आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक सरकार के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में दी गई बीमारियों में से किसी भी बीमारी से जूझ रहा होना चाहिए।
- आवेदक के द्वारा सरकार इस प्रकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है यानी कि किसी भी आयु का पीड़ित व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।
Mukhyamantri Sahara Yojana Apply Documents (दस्तावेज सूचि)
- हिमाचल प्रदेश रिहाईसी प्रमाण पत्र
- परिवार की सालाना आय प्रमाण पत्र
- बीमारी के मेडिकल संबंधित डॉक्यूमेंट
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Sahara Yojana Apply Process (आवेदन प्रक्रिया)
- हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको योजना से संबंधित ऑफिशल वेबसाइट https://sahara.hpsbys.in/ पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने आधार नंबर दर्ज करने का विकल्प आएगा, इसे दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आधार नंबर वेरीफाई कर लेना है। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही दर्ज कर लेना है।
- इसके बाद कही गई दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने नजदीकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस या पंचायत विभाग के ऑफिस में जाना होगा।
- यहां से सहारा योजना संबंधित आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है। इसके बाद फॉर्म में सभी जानकारी को सही से दर्ज करके, दस्तावेजों में कॉपी को संलग्न करके फॉर्म को विभाग के ऑफिसर को जमा करवा देना है।
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