New Pension Scheme Kya Hai? : मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रियों की हुई बैठक में लिए गए निर्णय से एक निर्णय इस पेंशन योजना की शुरुआत है। New Pension Scheme Kya Hai? (यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?) इससे रिटायर कर्मचारियों को क्या लाभ होगा? Unified Pension Scheme (UPS) मौजूदा पेंशन योजना से कितनी फायदेमंद है, ये सभी जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे।
इससे पहले केंद्र सरकार में नेशनल पेंशन स्कीम चली आ रही है, जिसको खत्म नहीं किया गया है। अब कर्मचारियों के पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में से किसी एक का चुनाव करने का विकल्प होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मौजूद नेशनल पेंशन स्कीम से कितनी अलग है, इसकी जानकारी भी इस पोस्ट में देंगे।
New Pension Scheme Kya Hai?
Unified Pension Scheme (UPS) Overview
योजना का नाम | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (एकीकृत पेंशन योजना) |
योजना शुरू | केंद्र सरकार द्वारा |
योजना लाभार्थी | केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी |
योजना शुरू वर्ष | 2024 |
योजना लाभ | पेंशन उपलब्ध कराना |
योजना चालू | 1 अप्रैल 2025 से |
भारत सरकार आधिकारिक वेबसाइट | https://www.india.gov.in/ |
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? (New Pension Scheme Kya Hai?)
दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू थी। जनवरी 2004 से अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को हटाकर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लागू किया था। नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करने के लिए अप्रैल 2023 में मोदी सरकार ने कमेटी का गठन किया था, जिसमें इस पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव की सिफारिश की थी।
24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जो कि अगले वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई एक योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी काम से कम 25 साल की सेवा पूरी करते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीना के बेसिक वेतन का 50% न्यूनतम राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में ₹50000 बेसिक सैलरी मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹25000 की पेंशन मिलेगी।
जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 साल से 25 साल के बीच में है उन्हें उसी अनुपात में पेंशन दी जाएगी। स्कीम के तहत हर केंद्रीय कर्मचारियों को 10 साल सेवा पूरी करने के बाद रिटायरमेंट लेने पर कर्मचारी को 10 हजार रुपए की पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी, चाहे उसकी बेसिक पे कितनी भी रही हो। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (सैलरी+डीए) का दसवां हिस्सा जोड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताएं
- इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
- अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- अगर किसी पेंशन लेने वाले कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्य के समय मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा।
- अगर कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद नौकरी को छोड़ते हैं, तो उन्हें ₹10000 पेंशन मिलेगी।
- इसमें कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
- 25 साल नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन दी जाएगी।
- हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (सैलरी+डीए) का दसवां हिस्सा जोड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा।
मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में क्या कमी है?
नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी और DA का 10% पैसा कटता था। इस पेंशन प्रणाली को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत होने से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, जिसमें सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को तय पेंशन का भुगतान करती थी।
सरकार का इस खर्च का बोझ कम करने के लिए तत्कालीन वाजपेई सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत कर दी थी। इसका शुरुआत में काफी विरोध भी हुआ क्युकी कर्मचारियों को अपनी सैलरी में से पैसे काटे जाते थे।
NPS और UPS में क्या अंतर है?
अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार के द्वारा अपनी ओर से 14 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में कर्मचारियों को कोई भी अंशदान नहीं देना होता। इसमें सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी।
सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा। सरकार द्वारा इसके लिए एरियर का भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी साल 2004 से रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती है तो वे भी इसको लागू कर सकती है।
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन रकम तय नहीं थी। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत इस पेंशन को 60% कर दिया गया है।
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