Unified Pension Scheme (UPS) : केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (एकीकृत पेंशन योजना) को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी। यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
अब पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू हो जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारी की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। शनिवार 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया भी शामिल है।
Unified Pension Scheme
Unified Pension Scheme Overview
योजना का नाम | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (एकीकृत पेंशन योजना) |
योजना शुरू | केंद्र सरकार द्वारा |
योजना लाभार्थी | केंद्र के सरकारी कर्मचारी |
योजना शुरू वर्ष | 2024 |
योजना लाभ | पेंशन उपलब्ध कराना |
योजना चालू | 1 अप्रैल 2025 से |
भारत सरकार आधिकारिक वेबसाइट | https://www.india.gov.in/ |
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई एक योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी काम से कम 25 साल की सेवा पूरी करते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीना के बेसिक वेतन का 50% न्यूनतम राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 साल से 25 साल के बीच में है उन्हें उसी अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
स्कीम के तहत हर केंद्रीय कर्मचारियों को 10 साल सेवा पूरी करने के बाद रिटायरमेंट लेने पर 10 हजार रुपए की पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताएं
- इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
- अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- अगर किसी पेंशन लेने वाले कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्य के समय मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा।
- अगर कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद नौकरी को छोड़ते हैं तो उन्हें ₹10000 पेंशन मिलेगी।
- इसमें कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
- 25 साल नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन दी जाएगी।
- हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (सैलरी+डीए) का दसवां हिस्सा जोड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा।
1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
यूनिफ आईडी पेंशन स्कीम को लागू 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा, जबकि इसको शुरू करने की घोषणा 24 अगस्त 2024 को की जा चुकी है।
- 25 साल की सेवा के बाद क्या पेंशन मिलेगी? : कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के 12 महीने पहले की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- 10 साल की सेवा के बाद क्या पेंशन मिलेगी? : सरकारी कर्मचारी द्वारा 10 साल तक सेवा देने के बाद रिटायरमेंट लेने पर उन्हें ₹10000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- फैमिली पेंशन : ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा।
NPS और UPS में क्या अंतर है?
अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार के द्वारा अपनी ओर से 14 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में कर्मचारियों को कोई भी अंशदान नहीं देना होता। इसमें सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी।
सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा। सरकार द्वारा इसके लिए एरियर का भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी साल 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती है तो वे भी इसको लागू कर सकती है।
ये थी पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती थी। इसमें कर्मचारियों की पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तय होती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लख रुपए तक की गग्रेच्युटी दी जाती थी और रिटायर हुए कर्मचारियों की मौत होने पर उसके परिवार को पेंशन का पैसा दिया जाता था। इसमें कर्मचारियों के वेतन से कोई भी कटौती किए बिना सरकार पूरी पेंशन कवर करती थी।
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