Unmarried Pension Yojana : हरियाणा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना क्या है?

Unmarried Pension Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के युवक युवतियों के लिए नई योजना शुरू की गई है जिसके माध्यम से 40 वर्ष की अधिक आयु के उम्मीदवार जिनकी शादी नहीं हुई है उनको मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा करनाल जिले के एक कार्यक्रम में साल 2023 में की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के महिला/पुरुष जिनका आयु 40 से 60 वर्ष के बीच है, जिन्होंने शादी नहीं की है उन्हें प्रतिमा पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। Haryana Unmarried Pension Yojana से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कर करेंगे।

Unmarried Pension Yojana

Unmarried Pension Yojana : हरियाणा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना क्या है?
Unmarried Pension Yojana

Unmarried Pension Yojana Overview

योजना का नामहरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना
योजना शुरू करने वाला राज्यहरियाणा
योजना लाभार्थीहरियाणा के अविवाहित महिला/ पुरुष
योजना उद्देश्यअविवाहित महिला/ पुरुष को आर्थिक मदद
योजना शुरू2023
योजना प्रकारचालु
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://pension.socialjusticehry.gov.in/

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है?

हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा करनाल जिले में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य के अविवाहित महिला/पुरुष के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो भी युवक/युवतियां जिनकी आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है और किसी कारणवश जिन्होंने शादी नहीं की है, उनको हर महीने आर्थिक मदद राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लागू होने पर राज्य के लगभग सवा लाख लोगों को इस योजना के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने का का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा सरकार के द्वारा अविवाहित लोगों के लिए इस पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के जो भी महिला और पुरुष जो किसी कारणवश से शादी नहीं कर पाए हैं और उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, उनको प्रतिमाह सरकार के द्वारा 2750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी गरीब वर्ग के अविवाहित उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि उनको जीवन यापन में मदद मिल सके।

Unmarried Pension Yojana Eligibility (पात्रता)

इस योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्न पात्रता होनी चाहिए –

  • आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हरियाणा का मूल निवासी होनी चाहिए।
  • अगर महिला/ पुरुष विधुर है, उनकी आयु 40 साल से अधिक है, उनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • अविवाहित आवेदक की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए।
  • अविवाहित आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
  • जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका बैंक में खाता होना चाहिए और वह उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • प्रदेश के महिला और पुरुष दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Unmarried Pension Yojana Online Apply Documents List (दतावेज सूचि)

  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता कॉपी

Unmarried Pension Yojana Apply Online Process

  • सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की सोशल जस्टिस विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाना है, यहां पर होम पेज पर आपको Services/ Schemes का विकल्प नजर आएगा इस पर क्लिक कर लेना है।
  • इसके बाद आपके सामने Citizen Services >> Social Security Pension Schemes विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने जो भी विकल्प आए उसमें से आपको Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। यहां से आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है और इसमें जो भी जानकारी पूछी गई है उन सभी को सही से दर्ज कर लेना है।
  • इसके बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन फार्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा करवा देना है।

अगर आप खुद से इस योजना के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो निचे दिए गए स्टेप्स को देखें –

  • सबसे पहले आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अटल सेवा केंद्र पर चले जाना है।
  • वहां जाकर आपको Unmarried Pension Yojana का आवेदन फॉर्म लेकर उसमें जानकारी को दर्ज कर लेना है।
  • इसके बाद वहां पर जो भी दस्तावेज मांगे जाए वे सभी दस्तावेजों की कॉपी उनको दे देनी है।
  • इसके बाद वह आपका इस योजना के लिए आवेदन कर देंगे। आवेदन करने के बाद आपको एक रसीद दे दी जाएगी।

Haryana Unmarried Pension Yojana Apply Online

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन फॉर्म

Haryana Unmarried Pension Yojana Notification

हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना

Leave a Comment