Dayalu Yojana Haryana : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है इनमें से एक योजना दयाल योजना है जिसको साल 2023 में शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में या फिर विकलांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा एक लाख से लेकर पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Dayalu Yojana Haryana से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषताएं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Dayalu Yojana Haryana
![Dayalu Yojana Haryana : अंत्योदय परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की योजना; ऐसे मिलेगा लाभ](https://haryanaschemes.in/wp-content/uploads/2025/01/Dayalu-Yojana-Haryana.webp)
Dayalu Yojana Haryana Overview
योजना का नाम | हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना |
योजना शुरू | श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार |
योजना उद्देश्य | अंत्योदय परिवार के सदस्य के दिव्यांग/ मृत्यु स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना |
आर्थिक सहायता राशि | 1 लाख से 5 लाख |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
नोडल एजेंसी | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
क्या है दयालु योजना हरियाणा?
दयालु योजना जिसे पूरी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना कहा जाता है, हरियाणा सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या फिर दिव्यांग हो जाने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि आयु के हिसाब से अलग-अलग होगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे हम देने वाले हैं। योजना के लिए आवेदन करने हेतु विभाग द्वारा पात्रता भी निर्धारित की गई है। केवल वही परिवार जो इस पात्रता के दायरे में आते हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
Dayalu Yojana Haryana Eligibility (पात्रता)
- आवेदक परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार का परिवार पहचान पत्र बना होना चाहिए और पारिवारिक सालाना इनकम परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार के 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्य की मृत्यु/ दिव्यांग होने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आवेदक परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- पात्र परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
Dayalu Yojana Haryana Documents List (दस्तावेज सूचि)
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- मृत्यु स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र
Dayalu Yojana Haryana के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि
इस योजना के तहत हरियाणा के अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति पर हरियाणा सरकार के द्वारा 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के माध्यम से उम्र के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाती है। Dayalu Yojana Haryana के अंतर्गत कितनी उम्र पर क्या राशि मिलती है उसकी जानकारी निम्न प्रकार से है –
आयु वर्ग | आर्थिक सहायता राशि |
6 से ऊपर 12 वर्ष तक | 1 लाख रुपए |
12 से ऊपर से 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपए |
18 से ऊपर से 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपए |
25 से ऊपर 45 वर्ष तक | 5 लाख रुपए |
45 से ऊपर से 60 वर्ष तक | 3 लाख रुपए |
Haryana Dayalu Yojana Apply Process (आवेदन कैसे करें?)
- सबसे पहले Dayalu Yojana Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर चले जाएं।
- यहां होम पेज पर आपको Apply Scheme का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद Select Scheme Type में DAYALU योजना सेलेक्ट करके, परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करके Get OTP पर क्लिक करना है।
- इसके बाद परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई कर लेनाहै।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
- आप दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह से आपका Dayalu Yojana Haryana के लिए आवेदन हो जाएगा।
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