Haryana Pran Vayu Devta Pension Scheme : पेड़ों के संरक्षण और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के तहत आमजन भी लाभ प्राप्त करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ही हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य में पुराने पेड़ों के रखरखाव और देखभाल के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना का उद्देश्य प्रदेश में पेड़ों की कटाई को रोकना, पेड़ों को बचाए रखना और पेड़ों की रक्षा करना के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना है। इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, लाभ और विशेषताएं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे।
Haryana Pran Vayu Devta Pension Scheme 2025
Haryana Pran Vayu Devta Pension Scheme 2025 Overview
योजना का नाम | हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना |
विभाग का नाम | हरियाणा पर्यटन विभाग |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
योजना उद्देश्य | पेड़ों के रखरखाव करने पर आर्थिक मदद प्रदान करना |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन |
योजना प्रकार | चालू |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.prharyana.gov.in/ |
हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत 26 अक्टूबर 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 75 साल से पुराने पेड़ों की देखभाल करने के लिए 2750 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी।
जिस तरह से प्रदेश में नागरिकों के लिए बुढ़ापा पेंशन है वैसे ही पेड़ों के रखरखाव करने के लिए पेड़ों के मालिकों को पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत पेड़ों की कटाई को रोकने में मदद मिलेगी और आर्थिक सहायता मिलने के चलते अधिक से अधिक लोग पेड़ों के रखरखाव करने के लिए प्रेरित होंगे।
हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना लाभ
- हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना को शुरुआत करने की घोषणा जून 2023 में की गई थी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 2023 को इस योजना को शुरू कर दिया गया।
- इस योजना की शुरुआत के समय 3810 पेड़ों के लिए पेंशन शुरू की गई।
- हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों के रखरखाव करने वाले लोगों को पेंशन दी जाएगी, जो कि 2750 रुपए प्रति वर्ष होगी।
- इस योजना से प्रदेश में पेड़ों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और लोग पेड़ों और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे पाएंगे।
- राज्य के पुराने पेड़ों का संरक्षण और सुरक्षा प्रदेश में पर्यावरण को अच्छा बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा।
- पेड़ों का संरक्षण और सुरक्षा के लिए योजना बनाने वाले हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य बना है।
हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना विशेषताएं
- प्रदेश में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना।
- प्रदेश में पेड़ों का रखरखाव करके पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- पेड़ों के रखरखाव करने के लिए बेरोजगार उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करना।
- प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करना और पेड़ों के रखरखाव करने वाले पात्र लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना।
Haryana Pran Vayu Devta Pension Scheme Eligibility (हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना पात्रता)
- आवेदन करने वाला हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए।
- इस योजना के लिए प्रदेश के किसी भी वर्ग का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है।
Haryana Pran Vayu Devta Pension Scheme Documents List (हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना दस्तावेज सूचि)
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
How To Apply For Haryana Pran Vayu Devta Pension Scheme (हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया)
स्टेप-1 : सबसे पहले अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में चले जाएं। वहां जाकर आपको Pran Vayu Devta Pension Yojana Haryana के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है।
स्टेप-2 : इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है उसको सही से दर्ज कर लेना है।
स्टेप-3 : अब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न कर लेना है।
स्टेप-4 : इतनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन फॉर्म, दस्तावेजों की कॉपी को इसी वन विभाग ऑफिस के कार्यालय में जमा करवा देना है। इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
स्टेप-5 : इसके बाद विभाग के द्वारा आपके दस्तावेजों और आवेदन फार्म की जांच कीजाएगी। सभी जानकारी सही पाई जाने पर आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
हरियाणा प्राण वायु देवता योजना के तहत करनाल जिले में ऑक्सीवन
- तपो वन (ध्यान का वन)
- अंतरिक्ष वन (राशि चक्र का वन)
- आरोग्य वन (उपचार/हर्बल वन)
- पंचवटी (पांच पेड़)
- स्मरण वन (यादों का जंगल)
- चित वन (सौंदर्य का वन)
- पाखी वन (पक्षियों का जंगल)
- नीर वन (झरनो का जंगल)
- ऋषि वन (सप्त ऋषि)
- सुगन स्वास/सुगंध वन (सुगंध का वन)