Haryana Roadways Heavy Driving License Apply 2025 : किसी भी व्हीकल को लीगल तरीके से चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, फिर चाहे वो दो पहिया वाहन हो या फिर चार पहिया वाहन। लाइसेंस भी दो प्रकार के होते है – हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल।
बाइक, स्कूटी इत्यादि वहां को चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और ट्रक टेंपो बस इत्यादि को चलाने के लिए हैवी मोटर व्हीकल (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इस पोस्ट में हम हैवी ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ही कैसे आवेदन करके बनवा सकते हैं, इसकी जानकारी को कवर करेंगे।
अगर आप हरियाणा राज्य के रोडवेज विभाग या अन्य किसी भी हैवी ड्राइवर की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको HMV ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। Haryana Heavy Motor Vehicle Driving License से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कर करेंगे।
Haryana Roadways Heavy Driving License 2025
Haryana Roadways Heavy Driving License Apply Overview
पोस्ट नाम | हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस |
विभाग का नाम | सड़क एवं परिवहन विभाग हरियाणा |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन कर्ता | हरियाणा के नागरिक |
आवेदन प्रकार | चालु |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dts.hrtransport.gov.in/ |
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस
हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के पद पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार के पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिनके पास यह लाइसेंस होता है उन्हें ही नौकरी प्रदान की जाती है। सभी प्रकार के भारी वाहनों को चलाने के लिए हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। इस लाइसेंस को बनवाने के लिए आप हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Roadways Heavy Driving License Apply Eligibility (हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पात्रता)
- आवेदन करने वाले की आयु 20 साल से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास पहले लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो की करीबन 1 साल या इससे अधिक पुराना होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
Haryana Roadways Heavy Driving License Apply Fee
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार को आवेदन शुल्क देना होता है, जिसकी जानकारी निम्न प्रकार से है –
- Gen/OBC उम्मीदवार – 3000 रूपये + 540 रूपये सर्विस टैक्स
- SC/ BC उम्मीदवार – 1500 रूपये + 270 रूपये सर्विस टैक्स
Haryana Roadways Heavy Driving License Apply Documents (हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन दस्तावेज सूचि)
- परिवार पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड मेडिकल
- दसवीं पास सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्बर
- पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट
- लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस
- एफिडेविट
- NOC प्रमाण पत्र
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया काफी आसान है, इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –
स्टेप-1 : सबसे पहले हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं। यहां पर होम पेज पर आपको Apply Online For Driving License का विकल्प नजर आएगा इस पर क्लिक करना है।
स्टेप-2 : इस क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा इसमें जो भी जानकारी मांगी गई है, उन सभी को सही से दर्ज कर लेना है।
स्टेप-3 : इसके बाद आपके सामने ट्रेनिंग स्टेशन को चयन करने का विकल्प आएगा। इसमें आपको ट्रेनिंग स्टेशन का चुनाव कर लेना है।
स्टेप-4 : इसके बाद उम्मीदवार को अपनी स्कैन की गई फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। इतना हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है।
स्टेप-5 : अब आपको सबमिट किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसे दस्तावेजों के सहित चयनित ट्रेनिंग सेंटर में जमा करवा देना है।
स्टेप-6 : आवेदन फार्म को जमा करवाने के बाद आपको विभाग के द्वारा एक रसीद प्रदान कर दी जाएगी जिसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होने के लिए जब भी आपका नंबर आएगा, उस से एक महीना पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा।
हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड आवेदन
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस महत्वपूर्ण जानकारी
- केवल हरियाणा के निवासी ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार के पास पहले से लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस करीबन 1 साल पुराना होना चाहिए।
- उम्मीदवार ने जिस भी अथॉरिटी से लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनवाया है इसकी पुष्टि करने के लिए आवेदन करते समय NOC साथ में लगाना है।
- आवेदन करने के बाद 15 दोनों के भीतर आवेदन फार्म का प्रिंट आउट निकालकर नजदीकी हरियाणा रोडवेज विभाग में जमा करवाना होगा।
- आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग शुरू होने का सूचना मैसेज या फोन द्वारा दी जाएगी। ट्रेनिंग शुरू होने पर अगर आवेदक नहीं उपस्थित होता है तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा और इसके बाद प्रशिक्षण लेने के लिए उम्मीदवार को दोबारा से आवेदन करना होगा।
- उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय ही ड्राइविंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन संख्या के आधार पर ट्रेनिंग का समय निर्धारित कर दिया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
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