Haryana Fasal Suraksha Yojana : हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर आधे से अधिक आबादी कृषि आधारित कार्य करती है। कृषि के कार्य में किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कई बार आंधी बारिश तूफान या किसी प्राकृतिक आपदा के चलते फसल में काफी नुकसान हो जाता है, जिससे किसानों की आय में कमी आती है। सरकार के द्वारा किसानों की इस समस्या को हल करने के लिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना जिसे हरियाणा फसल बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है की शुरुआत की गई है।
इस योजना के माध्यम से पंजीकृत कृषि भूमि पर आपदा के समय होने वाले नुकसान का मुआवजा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। हरियाणा फसल सुरक्षा योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषताएं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Haryana Fasal Suraksha Yojana
Haryana Fasal Suraksha Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा फसल सुरक्षा योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के किसान |
योजना उद्देश्य | फसल नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान करना |
योजना शुरू | 2016 में |
पंजीकरण फसल | रबी/ खरीफ की फसल |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://agriharyana.gov.in/ |
हरियाणा फसल सुरक्षा योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। जो भी किसान भाई अपनी फसल खराब होने पर मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पहले उन्हें अपनी फसलों का बीमा करवाना होता है। जिन फसलों का बीमा हुआ होता है केवल उन्हीं के खराब होने पर मुआवजा बीमा कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाता है।
किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, बारिश आने पर अगर किसान की फसल खराब होती है और उन्होंने फसल का बीमा करवा रखा होता है तो इसकी सूचना बीमा कंपनी को 48 घंटे के अंदर प्रदान करनी होती है। इसके बाद ही बीमा कंपनी के द्वारा खराब फसलों का निरीक्षण करने के बाद फसल के लिए मुआवजा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।
हरियाणा फसल सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा फसल सुरक्षा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल खराब होने के समय होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। फसल खराब होने पर किसानों को काफी दिमागी तौर पर परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसी का हल निकालते हुए सरकार ने किसानों को अपनी फसलों की बीमा करवाने के प्रोत्साहन हेतु इस योजना को शुरू किया है।
जो भी किसान अपनी फसल का बीमा करवा लेते हैं, उसके बाद अगर किसी आपदा के चलते उनकी फसलों का नुकसान होता है तो वह भरपाई मुआवजे के तौर पर बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है।
Haryana Fasal Suraksha Yojana Registration Documents List (हरियाणा फसल सुरक्षा योजना पंजीकरण दस्तावेज सूचि)
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- जमीन की जमाबंदी/ फर्द
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Fasal Suraksha Yojana Registration Process (हरियाणा फसल सुरक्षा योजना पंजीकरण कैसे करें?)
हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन है जिसे आप स्वयं बैठकर खुद कर सकते हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
- सबसे पहले हरियाणा फसल सुरक्षा योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं।
- यहां पर होम पेज पर आपको Registration का विकल्प मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने पर फसल बीमा करने के लिए लॉगिन कर लेना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें जो भी जानकारी पूछी गई हों सभी को सही से दर्ज कर लेना है।
- इसके बाद जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म को सब्मिट कर देना है।
Haryana Fasal Suraksha Yojana महत्वपूर्ण जानकारी
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