Haryana Fasal Bima Yojana : केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के फसल नुकसान होने पर भरपाई हेतु मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत देश के हर राज्य में की गई है। इस पोस्ट में हम हरियाणा फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे।
आज के समय में हरियाणा प्रदेश में आधे से अधिक आबादी खेती आधारित कार्य करके अपने जीवन का गुजारा करती है। खेती करने वाले किसानों को अपने फसलों को लेकर समय-समय पर कई परेशानियों को सामना करना पड़ता है। इसमें से एक परेशानी है बारिश, तूफान, आंधी, प्राकृतिक आपदा के चलते फसलों का खराब हो जाना।
हरियाणा फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत फसलों पर आपदा के समय होने वाले नुकसान का मुआवजा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। हरियाणा फसल बीमा योजना से से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषताएं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे।
Haryana Fasal Bima Yojana
Haryana Fasal Bima Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा फसल बीमा योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के किसान |
योजना उद्देश्य | फसल नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान करना |
योजना शुरू हुई | साल 2016 में |
पंजीकरण फसल | रबी/ खरीफ की फसल |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
रबी फसल पंजीकरण अंतिम तिथि | 31 दिसंबर 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://agriharyana.gov.in/ |
हरियाणा फसल बीमा योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी बीमकृत फसलें खराब होने पर नुकसान भरपाई करने के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत मुआवजा केवल तभी प्रदान किया जाता है जब फसल में नुकसान किसी प्राकृतिक आपदा के चलते होता है और फसल का बीमा किसान ने करवा रखा होता है।
किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, बारिश आने पर अगर किसान की फसल खराब होती है, तो इसकी सूचना बीमा कंपनी को 48 घंटे के अंदर प्रदान करनी होती है। इसके बाद ही बीमा कंपनी के द्वारा खराब फसलों का निरीक्षण करने के बाद फसल के लिए मुआवजा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।
Haryana Fasal Bima Yojana Registration Documents (दस्तावेज सूचि)
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- फसल बुआई प्रमाण पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रिंट
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- जमीन की जमाबंदी/ फर्द
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Fasal Bima Yojana Registration Process (हरियाणा फसल बीमाँ योजना पंजीकरण)
हरियाणा फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन है जिसे आप स्वयं बैठकर खुद कर सकते हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
- सबसे पहले हरियाणा फसल बीमा योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं।
- यहां पर होम पेज पर आपको Registration का विकल्प मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने पर फसल बीमा करने के लिए लॉगिन कर लेना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें जो भी जानकारी पूछी गई हों सभी को सही से दर्ज कर लेना है।
- इसके बाद जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म को सब्मिट कर देना है।
Haryana Fasal Bima Yojana Status Check
अगर आपने हरियाणा फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवा रखा है और एप्लीकेशन स्टेटस जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं।
स्टेप-1 : सबसे हरियाणा फसल बीमा योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाना है। यहां पर होम पेज के मेनू बार में आपको Application Status का विकल्प नजर आएगा इस पर क्लिक करना है।
स्टेप-2 : इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें Season वाले विकल्प में आपको रबी या खरीफ की फसल है, उसका चुनाव करना है। इसके बाद NCIP Application Number दर्ज करके सर्च पर क्लिक कर देना है।
स्टेप-3 : अब आपके सामने आपकी एप्लीकेशन की स्थिति आ जाएगी अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है तो Application Submitted पर हरे रंग का टिक नजर आएगा जैसे कि फोटो में दिखाया गया है।
इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन की जांच ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं।
Haryana Fasal Bima Yojana महत्वपूर्ण जानकारी
Haryana Fasal Bima Yojana Registration यहाँ से करें