Haryana Shramik Vidhwa Pension Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जाती रहती हैं, इनमें से एक है श्रमिक विधवा पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिक की मृत्य हो जाने पर उसकी विधवा पत्नी को ₹3000 प्रतिमाह विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य श्रमिक की जरूरतमंद विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
श्रमिक की पत्नियों आमतौर पर घर ही संभालती हैं, घर का गुजारा चलाने के लिए कमाई श्रमिक के द्वारा की जाती है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने की अवस्था में इनकी पत्नियों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं रह जाता है, जिससे कि उनके घर का गुजारा चलाना भी कठिन हो जाता है। इसी समस्या का हल निकालते हुए सरकार के द्वारा श्रमिक विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से इन विधवा महिलाओं को ₹3000 हर महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Haryana Shramik Vidhwa Pension Yojana
Haryana Shramik Vidhwa Pension Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के पंजीकृत श्रमिक की विधवा |
योजना उद्देश्य | मुश्रमिक की विधवा को पेंशन प्रदान करना |
योजना के तहत वित्तीय सहायता | 3000 रूपये |
योजना प्रकार | चालु |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आवेदन सीमा | 1 बार |
आधिकारिक वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
3000 रूपये प्रतिमाह मिलती है विधवा पेंशन
हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना के माध्यम से श्रमिक की विधवा महिलाएं जो की अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ होती है, उन्हें राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य श्रमिक की विधवा महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे की उनके जीवन यापन में आसानी हो सके।
इस योजना के माध्यम से श्रमिक की विधवा पत्नी को ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है। इस वित्तीय सहायता का उपयोग कर महिला को भरण पोषण करने में आसानी होगी।
Haryana Shramik Vidhwa Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
- आवेदक श्रमिक की विधवा पत्नी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उस पर आश्रित पत्नी को पेंशन प्रदान की जाती है।
- अगर श्रमिक की विधवा पत्नी इसी प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रही हैं, तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
Haryana Shramik Vidhwa Pension Yojana Documents List (दस्तावेज सूचि)
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता कॉपी
- श्रमिक पंजीकरण दस्तावेज
Haryana Shramik Vidhwa Pension Yojana Online Registration (आवेदन प्रक्रिया)
हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मौजूद है। ऑफलाइन तरीके से आवेदन आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –
स्टेप-1 : सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाना है।
स्टेप-2 : यहां पर आपको दाएं हाथ की तरफ HBOCW Board Beneficiary Login का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक कर लेना है।
स्टेप-3 : इसके बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।
स्टेप-4 : इसके बाद आपके सामने सभी प्रकार की योजनाओं के नाम आ जाएंगे। यहां पर आपको श्रमिक विधवा पेंशन योजना का नाम चुन लेना है
स्टेप-5 : यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करके सभी जानकारी को दर्ज करके अप्लाई कर देना है। इस तरह से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म
Haryana Shramik Vidhwa Pension Yojana Online Apply
हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना नोटिफिकेशन
हरियाणा लेबर विभाग ऑफिसियल वेबसाइट
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