Labour Copy Loan Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा मजदूरों की सहायता के उद्देश्य से अनेक प्रकार के योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा में मजदूरों को लेबर कार्ड बना कर दिया जाता है जिसका उपयोग करके सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। अन्य योजनाओं में से एक है लेबर कॉपी लोन योजना, जिसके माध्यम से श्रमिक ₹200000 तक का ब्याज रहित लोन ले सकते हैं।
लेबर कॉपी लोन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Labour Copy Loan Yojana

Labour Copy Loan Yojana Overview
| योजना का नाम | हरियाणा लेबर कॉपी लोन योजना |
| विभाग का नाम | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड |
| योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
| योजना लाभार्थी | हरियाणा के पंजीकृत श्रमिक |
| योजना उद्देश्य | श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करना |
| लोन राशि | 2 लाख रूपये तक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
लेबर कॉपी लोन योजना क्या है?
हरियाणा श्रम विभाग के द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के लिए लेबर कॉपी लोन योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से पंजीकृत श्रमिक को ₹200000 तक का ब्याज रहित लोन उपलब्ध करवाया जाता है। लोन लेने के लिए विभाग के द्वारा पात्रता निर्धारित की गई है। केवल वही श्रमिक जो इस पात्रता को पूरा करते होंगे उन्हें ही लोन प्रदान किया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत श्रमिक को मकान निर्माण हेतु यह लोन राशि प्रदान की जाती है। श्रमिक के द्वारा इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार लिया जा सकता है।
Labour Copy Loan Yojana Eligibility (पात्रता)
- पंजीकृत श्रमिक की कम से कम 5 वर्ष के नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- श्रमिक की अधिकतम आयु 52 वर्ष तक होनी चाहिए।
- श्रमिक की 60 वर्ष की आयु होने में कम से कम 8 वर्ष का समय बाकी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ श्रमिक जीवन भर में एक बार ही ले सकते हैं।
- मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ जारी नहीं रहेगा।
Labour Copy Loan Yojana Documents (दस्तावेज)
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- भूमि रसीद प्रमाण पत्र
- मंजूर किया गया योजना और अनुमान
- 14 साल का बाधाप्रतिष्ठान प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- बैंक खाता पासबुक
- इमारत का स्वामित्व प्रमाण पत्र
- इमारत की आयु प्रमाण पत्र इमारत के मूल्यांकन प्रमाण पत्र निर्माण के लिए प्राधिकारी निरस्ति प्रमाण पत्र
- आवेदक के द्वारा घोषणा पत्र की न तो वह, न तो उसकी पत्नी या बच्चे किसी घर का मालिक है।
Labour Copy Loan Yojana Apply Process (आवेदन प्रक्रिया)
स्टेप-1 : Haryana Shramik Makan Loan Yojana के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप-2 : होम पेज पर आपको नीचे की तरफ दाई BOCW Welfare Schemes लिखा हुआ नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है।
स्टेप-3 : इसके बाद आपके सामने सभी प्रकार की योजनाओं का नाम आ जाएगा। यहां पर आपको “मकान की खरीद/ निर्माण हेतु ऋण” का नाम लिखा हुआ नजर आएगा, इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी को पढ़ लेना है।
स्टेप-4 : इसके बाद आपको होम पेज पर आजाना है। यहां पर आपको दाएं हाथ की तरफ HBOCW Board Beneficiary Login का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक कर लेना है।
स्टेप-5 : इसके बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।
स्टेप-6 : अब आपको स्कीम वाले क्षेत्र में चले जाना है। यहां पर आपके सामने जिस भी स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे, उन सभी स्कीम का नाम आ जाएगा।
स्टेप-7 : यहां पर आपको हरियाणा श्रमिक मकान लोन योजना का नाम चुन लेना है, और सभी जानकारी को दर्ज करके अप्लाई कर देना है। इस तरह से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Labour Copy Loan Yojana अन्य जानकारी
Labour Copy Loan Yojana Official Notification