Mukhyamantri Panjikaran Protsahan Yojana Haryana : हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में महिलाओं, बच्चों, गरीबों, श्रमिकों इत्यादि के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में सरकार के द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण के लिए एक योजना चलाई गई है, जिसका नाम है “मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना”। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यदि आप हरियाणा प्रदेश में कार्य करने वाले निर्माण श्रमिक है और इस योजना के तहत पंजीकरण करके सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको योजना के आवेदन सम्बंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे।
Mukhyamantri Panjikaran Protsahan Yojana Haryana
Mukhyamantri Panjikaran Protsahan Yojana Haryana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के श्रमिक |
योजना उद्देश्य | निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने हेतु प्रोत्साहन करना |
योजना लाभ | निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक मदद |
योजना प्रकार | चालु |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना क्या है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को ऑफिसियल पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करने हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से जो भी निर्माण श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से ₹1100 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
जैसे ही श्रमिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करते हैं, ₹1100 की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में सीधी भेज दी जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का डेटाबेस तैयार कर सकेगी, जिससे कि इन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना की हुई शुरुआत
— CMO Haryana (@cmohry) June 19, 2024
निर्माण श्रमिकों को स्वयं का पंजीकरण करने पर मिलेगी ₹1,100 प्रोत्साहन राशिhttps://t.co/cOOiSty2Vu पर करें पंजीकरण pic.twitter.com/d0Lg9yRWiV
मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। निर्माण श्रमिक पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा पंजीकरण कराने पर ₹1100 की प्रोत्साहन राशि सीधा निर्माण श्रमिक के खाते में भेजी जाती है। इस योजना के जरिए निर्माण श्रमिक का पंजीकरण भी हो जाएगा और उन्हें आर्थिक मदद भी मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना पात्रता
- केवल हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
- निर्माण श्रमिक का HBOCDWW बोर्ड में पहली बार पंजीकरण होना चाहिए।
- इस योजना के तहत पंजीकरण कराने पर प्रोत्साहन राशि का लाभ श्रमिक को जीवन में एक बार ही पंजीकरण के समय मिलेगा।
- इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक के परिवार का हर सदस्य जो कि श्रमिक है, पंजीकरण करवाने पर लाभ ले सकता है।
मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना आवेदन डाक्यूमेंट्स
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- HBOCDWW
मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक है और राज्य में रह रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने के लिए नीचे d गए स्टेप्स को फॉलो करें-
स्टेप-1 : सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाना है।
स्टेप-2 : यहां पर आपको होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद “BOCW Welfare Schemes” लिखा हुआ नजर आएगा। इसमें आपको “मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” पर क्लिक कर देना है।
स्टेप-3 : इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है।
स्टेप-4 : इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। जिसमें जो भी जानकारी पूछी गई है उनको सही से दर्ज कर देना है। इसके बाद दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना लाभ व विशेषताएं
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के विस्तृत डेटाबेस को तैयार करना है।
- इस योजना के तहत श्रमिकों को पंजीकरण करने पर सरकार की तरफ से ₹1100 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि केवल एक बार ही दी जाती है।
- श्रमिकों के पंजीकरण होने के बाद सरकार के पास इनका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। भविष्य में सरकार जब भी श्रमिकों के लिए कोई नई योजना लेकर आएगी, तो सरकार द्वारा इन्हें लाभ देना आसान हो जाएगा।
Important Links
Mukhyamantri Panjikaran Protsahan Yojana Online Apply
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना नोटिफिकेशन
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना अंडरटेकिंग फॉर्म