Parivarik Labh Yojana Haryana : राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके माध्यम से भारत के सभी राज्यों में पात्र नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को दिया जाता है जिन परिवारों की मुखिया की किसी कारण के चलते मृत्यु हो गई है। परिवार के ऐसे मुखिया जो की परिवार का जीवन यापन करने हेतु कमाने वाले अकेले थे, उन परिवारों को मुखिया की मृत्य हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Parivarik Labh Yojana Haryana से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषताएं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Parivarik Labh Yojana Haryana

Parivarik Labh Yojana Haryana Overview
योजना का नाम | हरियाणा परिवार लाभ योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के गरीब परिवार |
योजना उद्देश्य | गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
योजना वर्ष | 2025 |
लाभ राशि | 20 हजार रूपये |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in/ |
हरियाणा परिवार लाभ योजना क्या है?
हरियाणा परिवार लाभ योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत काम करती है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर, उसके परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से पीढ़ी परिवार को ₹20000 की आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाती है जिससे उनका प्रारंभिक गुजारा हो सके।
Parivarik Labh Yojana Haryana Eligibility (पात्रता)
- आवेदक परिवार हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार के जी मुखिया की मृत्यु हुई है, वह परिवार में मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए, जिनकी आय पर पूरा परिवार आश्रित हो।
- इस योजना के अंतर्गत अगर व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के द्वारा सरकार की इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के 1 साल के अंदर आवेदन किए जाने पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Parivarik Labh Yojana Haryana Apply Documents (दस्तावेज सूचि)
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक की बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- NFBS Declaration PDF Form Haryana
Parivarik Labh Yojana Haryana Online Apply Process (आवेदन प्रक्रिया)
हरियाणा परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –
- सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं।
- पोर्टल पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो लॉगइन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें।
- लॉगइन हो जाने के बाद आपको सर्च बार में जाकर हरियाणा परिवार लाभ योजना नाम लिख कर सर्च करना है। इसके बाद आपको फैमिली आईडी नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपकी फैमिली आईडी में दर्ज की हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, जिसे दर्ज करके वेरीफाई कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकरी को सही से दर्ज कर देना है।
- अब दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके फॉर्म को सब्मिट कर देना है।