BPL Makan Marmat Yojana Haryana : बीपीएल परिवारों को हरियाणा सरकार दे रही 80 हजार अनुदान राशि

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BPL Makan Marmat Yojana Haryana : हरियाणा सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए मकान मरम्मत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत/ नवीनीकरण करवाने के लिए ₹80000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है और आपके मकान को बने हुए 10 साल से अधिक का समय हो गया है तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। 

हरियाणा में जिन परिवारों का पीला राशन कार्ड बना हुआ है और जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इन परिवारों के पास इतना पैसा नहीं होता कि यह अपने मकान के मरम्मत में ज्यादा खर्च कर सके।

BPL Makan Marmat Yojana Haryana

BPL Makan Marmat Yojana Haryana : बीपीएल परिवारों को हरियाणा सरकार दे रही 80 हजार अनुदान राशि
BPL Makan Marmat Yojana Haryana

BPL Makan Marmat Yojana Haryana Overview

योजना का नामडॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (BPL Makan Marmat Yojana Haryana)
विभाग का नामहरियाणा आवास मंत्रालय
योजना शुरू करने वाला राज्यहरियाणा
योजना लाभार्थीहरियाणा के गरीब परिवार
योजना उद्देश्यगरीब परिवारों को मकान नवीनीकरण हेतु आर्थिक मदद प्रदान करना
मकान स्थिति10 साल या इस से अधिक पुराना
आर्थिक सहायता राशि80 हजार रूपये
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटयहाँ देखें

हरियाणा बीपीएल मकान मरम्मत योजना का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के माध्यम से प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग जाति के परिवारों को मकान के नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु 80 हजार रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना को आरंभ किया गया था, तब ₹50000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी।

महंगाई को चलते देख, योजना के तहत प्रदान की जाने वाली इस आर्थिक मदद को बाद में बढाकर ₹80000 कर दिया गया है। हरियाणा के जो भी परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं, वह घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी जानकारी इस पोस्ट में आप आगे पढ़ सकते हैं।

BPL Makan Marmat Yojana Haryana Eligibility (पात्रता)

  • आवेदन करने वाला परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उनके पास हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
  • आवेदन करने वाले परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। 
  • परिवार के पास अपना परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। 
  • यदि आवास के लिए किसी अन्य योजना का लाभ लिया जा रहा है तो वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र नहीं होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत 10 साल या इस से अधिक पुराने मकान की मरम्मत हेतु धनराशि प्रदान कीजाएगी।
  • केवल अनुसूचित जाति वर्ग एवं बीपीएल कार्ड धारक ही इस योजना के पात्र होंगे।

BPL Makan Marmat Yojana Haryana Apply Online Documents List (दस्तावेज सूचि)

  • परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मकान के कागजात

हरियाणा बीपीएल मकान मरम्मत योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (Online Apply)

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए आप विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे गए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें – 

स्टेप-1 : सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं। 

स्टेप-2 : यहां पर दाएं हाथ की तरफ Sign In करने का ऑप्शन नजर आएगा। इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है।

स्टेप-3 : अगर सरल हरियाणा पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद लॉगिन कर लेना है।

स्टेप-4 : इसके बाद आपको डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना लिख कर सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा।

स्टेप-5 : इसके बाद आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी गई हो, वह सभी दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका इस योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।

BPL Makan Marmat Yojana Haryana Status Check

स्टेप-1 : सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं।

स्टेप-2 : यहां होम पेज पर आपको “Track Application/ Appeal” का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है।

स्टेप-3 : इसके बाद पूछी गई जानकारी दर्ज करके “Check Status” पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके आवेदन फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा।

हरियाणा बीपीएल मकान मरम्मत योजना महत्वपूर्ण बिंदु

  • इस योजना का लाभ हरियाणा के उन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित सालाना आय 1,80,000 रुपए तक है। 
  • इस योजना का लाभ हरियाणा के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लाभार्थी परिवारों को दिया जाता है।
  • योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि एक किश्त में लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
  • इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारकों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के परिवारों को दिया जाता है। 
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास 10 साल या इसे अधिक पुराना घर होना चाहिए।

Important Links

Haryana Makan Marmat Yojana Apply Online

हरियाणा मकान मरम्मत योजना फॉर्म स्टेटस चेक

Haryana Majduri Copy Scheme

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