Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojana : हरियाणा आवास मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, जिसके तहत सरकार के द्वारा लाभार्थी परिवार को मकान मरम्मत करवाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आज के समय में कई परिवार ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी टूटे-फूटे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हरियाणा के ऐसे गरीब परिवार जो अपने पुराने घर में 10 साल या इससे अधिक समय से रह रहे हैं और घर को मरम्मत/ नवीनीकरण की आवश्यकता है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा मकान मरम्मत करवाने हेतु ₹80000 की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है।
डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषताएं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojana
Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Overview
योजना का नाम | डॉ. बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
विभाग का नाम | हरियाणा आवास मंत्रालय |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के गरीब परिवार |
योजना उद्देश्य | गरीब परिवारों को मकान नवीनीकरण हेतु आर्थिक मदद प्रदान करना |
मकान स्थिति | 10 साल या इस से अधिक पुराना |
आर्थिक सहायता राशि | 80 हजार रूपये |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ देखें |
डॉ. बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा सरकार के द्वारा डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के माध्यम से प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग जाति के परिवारों को मकान के नवीनीकरण हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। इस योजना को मकान मरम्मत योजना के नाम से भी जाना जाता है।
योजना के तहत शुरुआत में ₹50000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी जिसको बाद में बढाकर ₹80000 कर दिया गया है। हरियाणा के जो भी परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Eligibility (पात्रता)
इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों को लाभ मिलेगा उनके लिए पात्रता निम्न प्रकार से है –
- आवेदन करने वाला परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उनके पास हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र/ फैमिली आईडी होना चाहिए।
- यदि आवास के लिए किसी अन्य योजना का लाभ लिया जा रहा है तो वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र नहीं होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत 10 साल या इस से अधिक पुराने मकान की मरम्मत हेतु धनराशि प्रदान कीजाएगी।
- केवल अनुसूचित जाति वर्ग एवं बीपीएल कार्ड धारक ही इस योजना के पात्र होंगे।
Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Apply Online Documents List (दस्तावेज सूचि)
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मकान के कागजात
How To Apply For Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojana? (आवेदन प्रक्रिया)
इस योजन के लिए आप विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे गए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –
स्टेप-1 : सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं।
स्टेप-2 : यहां पर दाएं हाथ की तरफ Sign In करने का ऑप्शन नजर आएगा। इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है।
स्टेप-3 : अगर सरल हरियाणा पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद लॉगिन कर लेना है।
स्टेप-4 : इसके बाद आपको डॉ. बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना लिख कर सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
स्टेप-5 : इसके बाद आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी गई हो, वह सभी दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका इस योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।
Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojana लाभ और विशेषताएं
- इस योजना का लाभ हरियाणा के उन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित सालाना आय 1,80,000 रुपए तक है।
- इस योजना का लाभ हरियाणा के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लाभार्थी परिवारों को दिया जाता है।
- योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि एक किश्त में लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
- इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारकों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के परिवारों को दिया जाता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास 10 साल या इसे अधिक पुराना घर होना चाहिए।
- हरियाणा सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2024 को 2000 लोगों के खातों में इस योजना के तहत धनराशि भेज दी गई है।
Important Links
Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Application Form
डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना नोटिफिकेशन
डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना फॉर्म स्टेटस चेक
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संसोधन योजना
FAQ
डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत किस्तनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?
80 हजार रूपये।
डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत कितने साल पुराने मकान की मरम्मत के लिए पैसा मिलता है?
10 साल या इस से अधिक पुराने के लिए।